क्लेम से जुड़ी खास बातें...
क्लेम चेक करने के लिए बीमा कंपनी मांगती है चाबी
कार चोरी होने पर बीमा कंपनियां यह पता लगाने के लिए कि क्लेम सही या नहीं कार के ओनर से ओरजिनल चाबी मांगती हैं। अगर एक चाबी खो गई है तो बीमा कंपनी इसके बारे में कार ओनर से स्पष्टीकरण मांगती हैं। अगर बीमा कंपनी कार ओनर के जवाब से संतुष्ट हो जाती है तो क्लेम दे देती है।
क्यों देना होती हैं दोनों चाबियां
कई बार लोग अपनी गाड़ी अपने पास के देश या ग्रामीण इलाकों में गाड़ी बेच देते हैं और चोरी की एफआईआर दर्ज करा कर क्लेम ले लेते हैं। इस तरह के फर्जी मामलों से निपटने के लिए बीमा कंपनियां कार की ओरिजनल चाबियां मांगती हैं।
कब नहीं मिलता क्लेम?
अगर कार ओनर ने कार में चाबी लगाकर छोड़ दी या भूल से ऐसा हो गया और गाड़ी चोरी हो गई है तो यह मामला लापरवाही के तहत आएगा। ऐसे केस में बीमा कंपनियां कार ओनर की लापरवाही को गाड़ी चोरी के लिए जिम्मेदार मानते हुए क्लेम देने से मना कर सकती हैं।
24 घंटे में कराएं एफआईआर
अगर आपकी कार चोरी हो गई है तो आपको हर हाल में 24 घंटे के अंदर पुलिस के पास चोरी की एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। देरी होने पर इंश्योरेंस कपनी क्लेम देने में आनाकानी कर सकती है।
संभालकर रखें सभी डॉक्यूमेंट
इंश्योरेस से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट संभल कर रखना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर परेशानी से बचा जा सके। इसके अलावा बीमा कंपनी जो भी डॉक्युमेंट मांगे जैसे कार की आरसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट उसे जल्द से जल्द जमा करा दें।